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बीजापुर में मादक पदार्थ तस्करी मामले में दो तस्करों को 15-15 साल की सजा, एक-एक लाख का जुर्माना

बीजापुर, 08 मई (वार्ता) छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में स्थानीय अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास तथा एक-एक लाख रुपये जर्माना लगाया है। पुलिस से शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली बीजापुर की टीम ने नौ नवंबर 2024 को मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध विशेष अभियान के दौरान महादेव घाटी मोड़ के पास मोटरसाइकिल से प्रतिबंधित नशीली गोलियों का परिवहन करते हुए रविन्द्र पुनेम और अंशु गोनेट को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय तस्कर सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/05/26 00:00
पिछला अपडेट
08/05/26 00:00
स्थान
India