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भिण्ड में नाबालिंग का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा

भिण्ड 06 जून (वार्ता) मध्यप्रदेष के भिण्ड जिले के गोहद स्थित विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही पीड़िता को मानसिक एवं शारीरिक क्षति की भरपाई के लिए चार लाख रुपए सहायता राशि प्रदान करने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार मालनपुर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 10 अगस्त 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके घर की 17 वर्षीय नाबालिग स्कूल में पढ़ाने के…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म आरोपी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/06/26 07:06
पिछला अपडेट
06/06/26 07:06
स्थान
India