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निजी आवास में प्रार्थना के लिए अनुमति जरूरी नहीं-उच्च न्यायालय

बिलासपुर, 31 मार्च (वार्ता) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि किसी व्यक्ति को अपने निजी आवास में शांतिपूर्ण तरीके से प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए पुलिस द्वारा जारी नोटिसों को निरस्त कर दिया और याचिकाकर्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान न करने के निर्देश दिए। मामले में याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर कर पुलिस थाना नवागढ़ द्वारा जारी नोटिसों को चुनौती दी थी। साथ ही सात दिसंबर 2025 के एक आदेश…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय निजी आवास प्रार्थना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
31/03/26 00:00
पिछला अपडेट
31/03/26 00:00
स्थान
India