एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। 09/09/26 09:53

भरण-पोषण मामले में आय के शपथ पत्र पर जिरह का अधिकार, हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश किया रद्द

बिलासपुर, 02 सितंबर (वार्ता) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भरण-पोषण से जुड़े मामलों में पक्षकारों की आय और संपत्ति के शपथ पत्र पर जिरह को निष्पक्ष सुनवाई का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए कहा है कि दोनों पक्षों को एक-दूसरे की वास्तविक आय के संबंध में सवाल पूछने का अवसर मिलना चाहिए। न्यायालय ने दुर्ग फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें पति को पत्नी के आय के स्रोतों और उसके शपथ पत्र के संबंध में जिरह करने से रोक दिया गया था। न्यायाधीश नरेंद्र कुमार व्यास ने मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को कहा कि जब…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय भरण पोषण मामला
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
02/09/26 11:19
पिछला अपडेट
02/09/26 11:19
स्थान
India