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बैतूल में बड़े कचरा उत्पादकों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम लागू

बैतूल, 01 जुलाई (वार्ता) नगर पालिका परिषद बैतूल ने निकाय क्षेत्र के थोक कचरा उत्पादकों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 का पालन अनिवार्य कर दिया है। नए प्रावधानों के तहत बड़े संस्थानों को अपने परिसर में ही गीले कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करना होगा। नियमों के उल्लंघन पर प्रतिदिन 500 रुपये तक का अर्थदंड लगाया जाएगा। नगर पालिका द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 एक अप्रैल 2026 से प्रभावी हैं। निकाय क्षेत्र के सभी पात्र संस्थानों को इनका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए…

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बैतूल में बड़े कचरा उत्पादकों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम लागू
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/07/26 10:01
पिछला अपडेट
01/07/26 10:01
स्थान
India