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भाभी की पेट्रोल डालकर हत्या करने वाले देवर को उम्रकैद

ग्वालियर, 8 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के ग्वालियर में साझा मकान के बंटवारे के विवाद में अपनी भाभी पर पेट्रोल डालकर आग लगाने और उनकी हत्या करने के मामले में स्थानीय अदालत ने आरोपी देवर को आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार चैबीसवें अतिरिक्त सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) केशव सिंह की अदालत ने आरोपी मनोज माहौर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक हरिओम वर्मा ने बताया कि घटना दो नवंबर 2022 की है। मृतका ऊषा…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
भाभी की पेट्रोल डालकर हत्या करने वाले देवर को उम्रकैद
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/07/26 15:19
पिछला अपडेट
08/07/26 15:19
स्थान
India