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अवैध बिजली तार से किसान की मौत पर कोर्ट सख्त, 5 लाख मुआवजा देने का आदेश

बैतूल, 1 मार्च (वार्ता) मध्यप्रदेश में बैतूल जिले के मुलताई स्थित प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड अदालत ने करंट लगने से किसान की मौत के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने अवैध रूप से बिजली तार बिछाने वाले प्रतिवादी को दोषी ठहराते हुए मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही तीन नवंबर 2018 से भुगतान की तिथि तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के निर्देश भी दिए गए हैं। अदालत के अभिलेख के अनुसार घटना 23 अक्टूबर 2015 को दोपहर लगभग एक से डेढ़ बजे के बीच ग्राम परमंडल में…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. अवैध बिजली तार किसान मौत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/03/26 00:00
पिछला अपडेट
01/03/26 00:00
स्थान
India