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धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

धार, 12 मार्च (वार्ता) मध्यप्रदेश के धार जिले की एक अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में निजी कंपनी के पूर्व सीनियर अकाउंट मैनेजर को आजीवन सश्रम कारावास और एक करोड़ 97 लाख रुपये से अधिक के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार पीथमपुर स्थित एक निजी कंपनी में सीनियर अकाउंट मैनेजर के पद पर कार्यरत राघव पिता श्रीराम राजपूत ने वर्ष 2021 से 2022 के दौरान कंपनी के खातों से वेंडरों को भुगतान करने के बजाय राशि अपने बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी, जिससे कंपनी को लगभग दो करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ। कंपनी की…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. धोखाधड़ी आजीवन कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/03/26 00:00
पिछला अपडेट
12/03/26 00:00
स्थान
India