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हत्या और डकैती के दो आरोपियों को दस-दस वर्ष का कारावास

मुरैना, 12 मार्च (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक अदालत ने हत्या और डकैती के मामले में दो आरोपियों को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास और आठ-आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन रश्मि अग्रवाल ने बताया कि विशेष न्यायाधीश दिनेश सिंह राणा (डकैती एवं अपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) मुरैना के न्यायालय ने आरोपी अरविंद उर्फ विधायक गंगवार और विशन उर्फ विष्णु कठेरिया निवासी फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश को भारतीय दंड विधान की धारा 396 तथा म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की धारा 11 और 13 के अंतर्गत दोषी पाते हुए यह…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. हत्या डकैती आरोपी कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/03/26 00:00
पिछला अपडेट
12/03/26 00:00
स्थान
India