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मारपीट के आरोपी होटल संचालक की जमानत निरस्त

उज्जैन, 10 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के उज्जैन की एक स्थानीय अदालत ने नगर निगम के फायर सेफ्टी अधिकारी के साथ कथित मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोपी होटल संचालक की जमानत याचिका निरस्त कर उसे केंद्रीय भैरवगढ़ जेल भेजने के आदेश दिए। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट राघवेन्द्र पटेल ने आरोपी ब्रजेन्द्र उर्फ विकास अरोण्या की जमानत याचिका भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 132, 121(1), 115(2) एवं 324(3) के तहत निरस्त कर दी। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी हार्दिक देवकर ने बताया कि आरोपी पर शासकीय अधिकारी के साथ मारपीट करने तथा शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. अपराध जमानत निरस्त
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/07/26 11:06
पिछला अपडेट
10/07/26 11:06
स्थान
India