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एसएमए पीड़ित बच्ची के इलाज में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, एम्स को 23 जुलाई तक जवाब देने के निर्देश

इंदौर, 16 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने स्पाइनल मस्क्युलर एट्रोफी (एसएमए) टाइप-2 से पीड़ित तीन वर्षीय अनिका शर्मा के इलाज में हो रही देरी पर गंभीरता व्यक्त करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली को 23 जुलाई तक अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को निर्धारित की गई है। न्यायमूर्ति संदीप एन. भट्ट की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान एम्स की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर याचिकाकर्ता ने इसका विरोध किया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उपचार के लिए आवश्यक…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. इंदौर हाईकोर्ट एसएमए
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/07/26 06:33
पिछला अपडेट
17/07/26 06:33
स्थान
India