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आय से अधिक संपत्ति मामले में तत्कालीन परिवहन निरीक्षक को चार वर्ष का सश्रम कारावास

उज्जैन, 01 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के उज्जैन में आय से अधिक संपत्ति के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने तत्कालीन परिवहन निरीक्षक सेवाराम खांडेकर को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास और 60 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को भैरूगढ़ जेल भेज दिया गया। उज्जैन लोकायुक्त कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), उज्जैन ने 31 अगस्त 2026 को विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त, उज्जैन के अपराध क्रमांक…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. उज्जैन परिवहन निरीक्षक सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/09/26 08:40
पिछला अपडेट
01/09/26 08:40
स्थान
India