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उज्जैन जिले में धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश

उज्जैन, 03 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के उज्जैन कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रौशन कुमार सिंह ने जनसामान्य की सुरक्षा, लोकशांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संपूर्ण जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश 02 सितंबर से आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार आदेश के तहत बिना अनुमति हथियार, डंडा, रॉड आदि लेकर चलने, सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस और रैली आयोजित करने तथा डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने तथा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या भड़काऊ सामग्री प्रसारित…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. उज्जैन प्रतिबंधात्मक आदेश धारा 163
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/09/26 06:16
पिछला अपडेट
03/09/26 06:16
स्थान
India