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कुत्ता के काटने पर मालिकों पर होगी कानूनी कार्रवाई, पंजीयन और टीकाकरण अनिवार्य

बैतूल, 20 जून (वार्ता) मध्य प्रदेश के बैतूल नगर पालिका परिषद ने शहर में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए पालतू और आवारा कुत्तों के संबंध में सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नगरपालिका ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी पालतू कुत्ते द्वारा किसी व्यक्ति को काटा जाता है या उसे किसी प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचती है, तो संबंधित कुत्ता मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, आवारा कुत्तों को आश्रय देने वाले लोगों को भी ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी सूचना के अनुसार, नगर पालिका अधिनियम के तहत सार्वजनिक…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
मप्र कुत्ता टीकाकरण
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/06/26 11:02
पिछला अपडेट
20/06/26 11:02
स्थान
India