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आगर-मालवा में दो खाद्य कारोबारियों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना

आगर-मालवा, 23 अप्रैल (वार्ता) मध्यप्रदेश के आगरमालवा जिले में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के दो अलग-अलग प्रकरणों में न्यायालय ने दो खाद्य कारोबारियों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन न्याय निर्णयन अधिकारी आर.पी. वर्मा के न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार पहले प्रकरण में नलखेड़ा स्थित श्री कृष्णा दूध डेयरी के संचालक योगेश धाकड़ को अवमानक भैंस के दूध के संग्रहण एवं विक्रय का दोषी पाया गया। चलित लैब द्वारा 26 नवंबर 2024 को लिए गए नमूने के फेल होने के बाद लीगल सैंपल की जांच राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में कराई…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. खाद्य कारोबारी जुर्माना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/04/26 00:00
पिछला अपडेट
23/04/26 00:00
स्थान
India