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एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने पर होटल पर 8520 रुपए का जुर्माना

छिंदवाड़ा, 20 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में पानी की बोतल पर निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक राशि वसूलना देव इंटरनेशनल होटल को भारी पड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने होटल पर 8,520 रुपए का दायित्व निर्धारित करते हुए यह राशि परिवादी इमरान खान को देने के निर्देश दिए हैं। मामला एक अक्टूबर 2025 का है। श्रीवास्तव कॉलोनी निवासी इमरान खान देव इंटरनेशनल होटल के रेस्टोरेंट में नाश्ता करने गए थे। उन्होंने खाने के साथ बेली कंपनी की एक-एक लीटर की दो पानी की बोतलें खरीदीं। बिल में दोनों बोतलों की कीमत 30-30 रुपए दर्ज की गई,…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. छिंदवाड़ा पानी बोतल मनमानी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/08/26 10:04
पिछला अपडेट
20/08/26 10:04
स्थान
India