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गर्भवती पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद, मासूम बच्चों की गवाही बनी सबसे बड़ा साक्ष्य

बैतूल, 01 अगस्त (वार्ता)। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में गर्भवती पत्नी की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले में मृतका के दो मासूम बच्चों की प्रत्यक्षदर्शी गवाही को महत्वपूर्ण और विश्वसनीय साक्ष्य मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत ने आरोपी सोनू उर्फ मनक उइके को भारतीय न्याय संहिता…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
मप्र न्यायालय पत्नी हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/08/26 08:37
पिछला अपडेट
01/08/26 08:37
स्थान
India