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पति की हत्या के दोषी पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास

मुरैना, 01 अप्रैल (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक अदालत ने पति की हत्या के मामले में दोषी पाई गई पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास तथा छह-छह हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने बताया कि फरियादी तुलाराम जाटव ने थाना स्टेशन रोड में अपने पुत्र लल्लू उर्फ रामहेत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए अपनी बहू रीना जाटव एवं पड़ोसी सूरज जाटव पर संदेह व्यक्त किया था। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) निकाली, जिसमें मृतक का मोबाइल आरोपियों द्वारा…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. पत्नी प्रेमी आजीवन कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/04/26 00:00
पिछला अपडेट
01/04/26 00:00
स्थान
India