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गोटमार मेले को लेकर सख्ती, 11 सितंबर को नौ मदिरा दुकानें बंद रहेंगी

पांढुर्णा, 09 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के पांढुर्णा जिले में विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। 11 सितंबर को आयोजित होने वाले गोटमार मेले के मद्देनजर पांढुर्णा नगरपालिका क्षेत्र सहित आसपास के तीन गांवों में शराब की बिक्री, वितरण और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार वशिष्ठ ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24(1) के तहत संबंधित क्षेत्रों को शुष्क दिवस घोषित किया है। जारी आदेश के अनुसार 11 सितंबर को मेला समाप्त होने तक पांढुर्णा नगरपालिका के साथ ग्राम…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. पांढुर्णा गोटमार मेला शराब प्रतिबंध शुष्क दिवस
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
09/09/26 12:03
पिछला अपडेट
09/09/26 12:03
स्थान
India