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नेशनल लोक अदालत 12 सितंबर को, बिजली चोरी के 10 लाख रुपए तक के लंबित प्रकरणों में होंगे समझौते

भोपाल 14 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में 12 सितंबर 2026 को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें बिजली चोरी और अन्य अनियमितताओं से जुड़े लंबित प्रकरणों का समझौते के माध्यम से निराकरण किया जाएगा। कंपनी ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत दर्ज विद्युत चोरी के लंबित प्रकरणों तथा विशेष न्यायालयों में विचाराधीन मामलों के उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि अप्रिय कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क कर लोक अदालत में समझौता करें।…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. बिजली चोरी लोक अदालत समझौता
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
14/08/26 15:00
पिछला अपडेट
14/08/26 15:00
स्थान
India