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सात प्रकरणों में एडीएम न्यायालय ने 2.65 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया

बुरहानपुर, 24 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में खाद्य पदार्थों के नमूने अमानक एवं मिथ्याछाप पाए जाने पर एडीएम न्यायालय ने सात प्रकरणों में कुल दो लाख 65 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। कलेक्टर हर्ष सिंह के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों से नमूने लेकर जांच के लिए खाद्य विश्लेषक भोपाल भेजे जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट में नमूने अमानक एवं मिथ्याछाप पाए जाने के बाद संबंधितों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर एडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किए गए थे। न्यायालय ने श्री दत्त दूध डेयरी, प्रतापपुरा के दूध के नमूने के अमानक…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. बुरहानपुर खाद्य नमूने अर्थदंड
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
24/08/26 13:50
पिछला अपडेट
24/08/26 13:50
स्थान
India