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बुरहानपुर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं साम्प्रदायिक पोस्ट पर प्रतिबंध

बुरहानपुर, 10 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में लोक शांति, जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं जानमाल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हर्ष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक अथवा उत्तेजित करने वाली फोटो, चित्र और संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से भेजने या फारवर्ड करने पर प्रतिबंध रहेगा। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे संदेश या पोस्ट प्रसारित करने की गतिविधि प्रतिबंधित की…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. बुरहानपुर सोशल मीडिया प्रतिबंधात्मक आदेश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/08/26 14:58
पिछला अपडेट
10/08/26 14:58
स्थान
India