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बुरहानपुर में होटल, लॉज, धर्मशाला, किराएदार और घरेलू नौकरों की जानकारी थाने में देना अनिवार्य

बुरहानपुर, 11 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में होटल, लॉज, धर्मशाला और मुसाफिरखाना आदि के प्रबंधकों एवं मालिकों को बाहरी व्यक्तियों के ठहरने से पहले उनकी संपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी और पहचान पत्र प्राप्त करने तथा इसकी सूचना संबंधित थाने को देने के निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हर्ष सिंह ने नागरिकों की सुरक्षा, असामाजिक बाहरी तत्वों पर नियंत्रण, साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने तथा कानून व्यवस्था एवं सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। आदेश के तहत मकान मालिकों को किरायेदार…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. बुरहानपुर होटल किराएदार आदेश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/08/26 13:36
पिछला अपडेट
11/08/26 13:36
स्थान
India