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आरटीआई आवेदनों को पंचायत ने बताया अमान्य, 15 आवेदन खारिज करने पर उठे सवाल

बैतूल, 26 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मांगी गई जानकारी को लेकर ग्राम पंचायत खेड़ी सांवलीगढ़ के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए हैं। सीनियर सिटीजन संगठन के अध्यक्ष डॉ. महेन्द्र गिरि ने आरोप लगाया है कि पंचायत के लोक सूचना अधिकारी ने उनके 15 आरटीआई आवेदनों को अलग-अलग आधार पर अमान्य कर दिया। उन्होंने मामले में कलेक्टर से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। डॉ. गिरि के अनुसार उन्होंने 13 फरवरी से 23 जून 2026 के बीच ग्राम पंचायत खेड़ी सांवलीगढ़ के लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव के समक्ष…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. बैतूल आरटीआई आवेदन अमान्य
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
26/08/26 07:35
पिछला अपडेट
26/08/26 07:35
स्थान
India