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खेत में करंट बिछाने वाले को तीन साल की सजा, 11 हजार रुपये जुर्माना

बैतूल, 23 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश में बैतूल जिले के मुलताई में फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेत में विद्युत करंट बिछाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने दोषी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी विद्यानंद वाघमारे पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। खेत में बिछाए गए करंट की चपेट में आने से 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई थी। सरकारी वकील राजेश सबले ने बताया कि घटना 30 सितंबर 2024 की है। ग्राम खड़की निवासी विद्यानंद वाघमारे ने मुलताई क्षेत्र के उमरी…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. बैतूल खेत करंट मौत सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/08/26 13:02
पिछला अपडेट
23/08/26 13:02
स्थान
India