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चेक भुगतान रोकना पड़ा भारी, आरोपी को एक साल की जेल

बैतूल, 03 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के बैतूल जिला न्यायालय ने चेक अनादरण के मामले में आरोपी अमितेश मालवीय को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को दो लाख 95 हजार 315 रुपये प्रतिकार राशि के रूप में देने का आदेश भी दिया है। राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राज कुमार भद्रसेन ने कंपनी की ओर से प्रस्तुत परिवाद पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। मामला परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. बैतूल चेक अनादरण सजा न्यायालय
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/09/26 12:47
पिछला अपडेट
03/09/26 12:47
स्थान
India