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कार्यक्रम में ले जाने के बहाने हत्या, तीन दोषियों को उम्रकैद

बैतूल, 09 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के बैतूल में छह साल पुराने हत्या के मामले में विशेष न्यायालय ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) रईस खान ने रजनीकांत उर्फ रमन शर्मा (29), ऋषभ कापसे उर्फ रिशु (29) और विजेन्द्र रैकवार उर्फ गोल्डी रैकवार (32) को हत्या, अपहरण और साक्ष्य मिटाने के मामले में दोषी ठहराया। अभियोजन के अनुसार तीनों दोषियों को धारा 302/120बी के तहत आजीवन कारावास और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड, धारा 364/120बी के तहत 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 201 के तहत तीन-तीन वर्ष…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. बैतूल छह साल पुराना हत्याकांड उम्रकैद
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
09/09/26 09:22
पिछला अपडेट
09/09/26 09:22
स्थान
India