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खेत में करंट बिछाकर जंगली सूअर का शिकार, आरोपी को छह माह की जेल

बैतूल, 14 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में खेत की सुरक्षा के लिए चारों ओर करंट प्रवाहित कर जंगली सूअर का शिकार करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को छह माह के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला करीब चार वर्ष पुराना है। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार घटना 17 अप्रैल 2022 को सारणी थाना क्षेत्र के ग्राम धसेड़ में हुई थी। गांव निवासी राकेश पिता जद्दू उइके ने अपने खेत के चारों ओर बिजली का करंट प्रवाहित कर रखा था। इसी दौरान करंट की चपेट में आने से एक…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. बैतूल जंगली सूअर शिकार सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
14/08/26 08:26
पिछला अपडेट
14/08/26 08:26
स्थान
India