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सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद

बैतूल, 17 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की जिला अदालत ने वर्ष 2022 में चिचोली थाना क्षेत्र में हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल ने करीब चार वर्ष तक चली सुनवाई के बाद दोनों दोषियों को हत्या, सामूहिक दुष्कर्म, बार-बार दुष्कर्म और साक्ष्य मिटाने के अपराध में विभिन्न अवधियों के कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार वर्ष 2022 में चिचोली थाना क्षेत्र के एक गांव में विवाहिता अपने पति के साथ घर में सो…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. बैतूल दुष्कर्म हत्या निर्णय
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/07/26 07:58
पिछला अपडेट
17/07/26 07:58
स्थान
India