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भालू का शिकार कर पंजे काटने वाले चार आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा

बैतूल, 19 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में वन्य प्राणी भालू के शिकार के करीब 18 वर्ष पुराने मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 40-40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुरेश यादव की अदालत ने यह फैसला सुनाया। दोषी ठहराए गए आरोपियों में झोली नंबर-2 निवासी प्रीतिश मंडल, बटकीडोह निवासी रमेन उर्फ चंकी बाईन और राहुल बंगाली तथा निश्चिंतपुर निवासी वासु गोलदार शामिल हैं। मामला वन परिक्षेत्र सारणी (सामान्य) के हीरापुर बीट के जंगल का है। वन विभाग के अनुसार…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. बैतूल भालू शिकार आरोपी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/08/26 10:28
पिछला अपडेट
19/08/26 10:28
स्थान
India