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बैतूल में सागौन के दो पेड़ काटने और फड़की का घोंसला नष्ट करने पर आरोपी को एक साल की सजा

बैतूल, 05 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में सागौन के पेड़ काटने और वन्य पक्षी फड़की के घोंसले को नष्ट करने के मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक साल के कारावास और कुल 5,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला 25 जनवरी 2019 का है। वन परिक्षेत्र ताप्ती सामान्य के कनारा बीट के कक्ष क्रमांक पी-1107 में वन अमला गश्त कर रहा था। इसी दौरान कर्मचारियों को जंगल में झाड़ काटने की आवाज सुनाई दी। वनकर्मी आवाज की दिशा में पहुंचे तो दो व्यक्ति लकड़ी काटकर…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
मप्र बैतूल सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/09/26 12:09
पिछला अपडेट
05/09/26 12:09
स्थान
India