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स्कूलों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने जारी किए 23 सूत्रीय दिशा-निर्देश

बैतूल, 11 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश में बैतूल जिले के शासकीय और निजी विद्यालयों में बच्चों, विशेषकर बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने 23 बिंदुओं के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें विद्यालय स्टाफ का पुलिस एवं चरित्र सत्यापन, संवेदनशील स्थानों की निगरानी, शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई और घटना छिपाने पर जवाबदेही तय करने के निर्देश शामिल हैं। 10 सितंबर को जारी निर्देशों के अनुसार शिक्षकों, अतिथि शिक्षकों, संविदा एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, वाहन चालकों, परिचालकों, सुरक्षा गार्ड और सफाईकर्मियों सहित सभी कर्मचारियों का नियमानुसार पुलिस एवं चरित्र सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। स्कूल बस और वैन से जुड़े…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. बैतूल स्कूल सुरक्षा दिशा निर्देश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/09/26 09:12
पिछला अपडेट
11/09/26 09:12
स्थान
India