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लाठी-डंडों से जानलेवा हमला करने के मामले में तीन आरोपियों को पांच-पांच वर्ष का कारावास

भिण्ड, 07 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले की सत्र न्यायालय ने फूप थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला करने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा 13-13 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजन के अनुसार 22 जून 2024 को ग्राम भोनपुर निवासी कृष्णपाल सिंह पर पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसी सत्यम सिंह भदौरिया, अर्जुन सिंह उर्फ शिवम भदौरिया और राजपाल उर्फ रक्षपाल सिंह भदौरिया ने लाठी-डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बीच-बचाव करने…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. भिण्ड हमला सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/08/26 07:36
पिछला अपडेट
07/08/26 07:36
स्थान
India