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मनुआभान टेकरी दुष्कर्म एवं हत्या कांड में दो दोषियों को उम्रकैद

भोपाल, 18 जून (वार्ता) मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के बहुचर्चित मनुआभान टेकरी दुष्कर्म एवं हत्या प्रकरण में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कुमुदिनी पटेल की अदालत ने दो दोषियों को शेष प्राकृतिक जीवन तक सश्रम आजीवन कारावास तथा आठ-आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2019 में हुई इस घटना में आठवीं कक्षा में अध्ययनरत एक नाबालिग बालिका अपनी 16 वर्षीय बुआ और उसके मित्र अविनाश साहू के साथ मनुआभान टेकरी घूमने गई थी। आरोप है कि अविनाश साहू और जस्टिन राज ने बालिका के साथ दुष्कर्म करने के बाद पत्थर से सिर कुचलकर उसकी…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. भोपाल दुष्कर्म हत्या सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
18/06/26 10:43
पिछला अपडेट
18/06/26 10:43
स्थान
India