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नेशनल लोक अदालत 12 सितंबर को बिजली चोरी के प्रकरणों में मिलेगी छूट

भोपाल, 10 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में 12 सितंबर 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अन्य अनियमितताओं से जुड़े लंबित प्रकरणों का समझौते के माध्यम से निराकरण किया जाएगा। कंपनी ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के तहत विद्युत चोरी के लंबित प्रकरणों और विशेष न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से समझौते के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करने की अपील की है। कंपनी के अनुसार निम्नदाब श्रेणी के सभी घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं, पांच…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. भोपाल बिजली चोरी नेशनल लोक अदालत प्रकरण
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/09/26 11:57
पिछला अपडेट
10/09/26 11:57
स्थान
India