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शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पावधि फसल ऋण योजना की शर्तों को मंजूरी

भोपाल, 23 जून (वार्ता) मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2026-27 के लिए किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण उपलब्ध कराने की योजना के अंतर्गत किसानों के हित में नई शर्तों को मंजूरी प्रदान की है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार खरीफ और रबी सीजन के लिए अलग-अलग देय तिथि रखने के स्थान पर अब वार्षिक एकल ऋण सीमा निर्धारित की जाएगी, जिसमें नगद एवं वस्तु ऋण की उप-सीमा तय रहेगी। योजना के तहत किसानों को स्वीकृत वार्षिक एकल ऋण सीमा से प्रथम ऋण आहरण की तिथि से 12 माह की देय तिथि निर्धारित की जाएगी। मंत्रिपरिषद के निर्णय…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. मंत्रिपरिषद कृषि ऋण
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/06/26 13:12
पिछला अपडेट
23/06/26 13:12
स्थान
India