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बिना लाइसेंस मटन शॉप चलाने पर डेढ़ लाख का जुर्माना

आगर-मालवा, 07 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश के आगर-मालवा जिले में बिना खाद्य लाइसेंस के मटन शॉप का संचालन करने पर अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन न्याय निर्णयन अधिकारी आर.पी. वर्मा ने खाद्य कारोबारी पर डेढ़ लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार 24 फरवरी 2025 को खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिला मुख्यालय स्थित लाल गड्ढा क्षेत्र की "हुसैनी मटन शॉप" का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान संचालक अबरार पिता नियाज मोहम्मद कुरैशी निवासी छोटा तकिया कसाई मोहल्ला, आगर-मालवा बिना खाद्य लाइसेंस एवं पंजीयन के मटन शॉप का संचालन करते पाए गए। दुकान पर बकरे के मटन…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. मटन शॉप जुर्माना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/05/26 00:00
पिछला अपडेट
07/05/26 00:00
स्थान
India