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बंडा कांड से जुड़े दो आरोपियों की मदिरा दुकानों के लाइसेंस निरस्त

सागर, 12 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश में सागर जिले की कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रतिभा पाल ने बंडा क्षेत्र की घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में संलिप्त पाए गए दो आरोपियों के वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत मदिरा लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। सूत्रों के अनुसार बंडा घटना के बाद थाना विनायका एवं थाना बंडा में भारतीय न्याय संहिता तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर वैधानिक जांच शुरू की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लाइसेंसियों के नाम सामने आने पर आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
मप्र लाइसेंस निरस्त
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/09/26 13:31
पिछला अपडेट
12/09/26 13:31
स्थान
India