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बैतूल में कबाड़खानों को शहर से बाहर करने के निर्देश, 7 दिन का अल्टीमेटम

बैतूल, 13 अप्रैल (वार्ता) मध्यप्रदेश के बैतूल नगर पालिका ने शहर में संचालित कबाड़खानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करते हुए संचालकों को सात दिन के भीतर अपने प्रतिष्ठान शहरी सीमा से बाहर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नवनीत पांडेय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान कई कबाड़खाने रिहायशी और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में संचालित पाए गए, जहां ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण किया जा रहा है। यह स्थिति आम नागरिकों के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है और नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 233, 236 और 237 का…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. शहर कबाड़खाना अल्टीमेटम
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/04/26 00:00
पिछला अपडेट
13/04/26 00:00
स्थान
India