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सूचना का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करने पर तत्कालीन एसडीएम पर 25 हजार रुपये का जुर्माना

भोपाल, 23 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त विजय यादव ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित समय-सीमा में जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर भोपाल के तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) शहर वृत्त जमील खान पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर कार्यालय भोपाल से राजस्व खसरे से संबंधित सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में उपलब्ध नहीं कराई गई थी। मामले की सुनवाई के बाद राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने इसे अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए तत्कालीन एसडीएम जमील खान पर 25 हजार रुपये का…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
म.प्र. सूचना अधिकार जुर्माना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/07/26 17:37
पिछला अपडेट
23/07/26 17:37
स्थान
India