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कोल्हापुर में नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी सौतेले पिता को 20 साल जेल की सजा

कोल्हापुर, 09 मई (वार्ता) महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने शुक्रवार को जिले की करवीर तहसील के कात्यानी में 2013 से लगातार पांच वर्षों तक अपनी सौतेली बेटी का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास और 3,000 रुपये का जुर्माना सुनाया। लोक अभियोजक सुश्री प्रतिभा जाधव के अनुसार, आरोपी दत्तात्रेय बंदू गोरे (53) लड़की का सौतेला पिता है और उसने 2013 से 2017 तक पांच वर्षों के दौरान अपनी सौतेली बेटी का बार-बार यौन उत्पीड़न किया, उसकी नासमझी का फायदा उठाया और उसे जान से मारने की धमकी भी…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
कोल्हापुर यौन उत्पीड़न सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
09/05/26 00:00
पिछला अपडेट
09/05/26 00:00
स्थान
India