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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में नर्सिंग छात्रा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की

छत्रपति संभाजीनगर, 19 जनवरी (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बीड की एक नर्सिंग छात्रा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। अदालत ने माना कि किसी विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य या अपराधीक मंशा की अनुपस्थिति में केवल प्रेम प्रसंग या शादी से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति एस. जी. चपलगांवकर ने आरती सुरेश सोनावने की ओर से दायर याचिका पर यह फैसला दिया और शिवाजीनगर थाने में दर्ज प्राथमिकी तथा बीड़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित आरोप पत्र…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नर्सिंग छात्रा मामला
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/01/26 00:00
पिछला अपडेट
19/01/26 00:00
स्थान
India