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बॉम्बे हाईकोर्ट ने नागपुर डीआरटी के पीठासीन अधिकारी को तुरंत हटाने की सिफारिश की

नागपुर, 07 अगस्त (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने केंद्र सरकार से नागपुर के ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी ) के पीठासीन अधिकारी पंकज कुमार को उनके पद से यह कहते हुए तुरंत हटाने की सिफारिश की है कि वह इस पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं और उन्होंने जानबूझकर न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया। न्यायाधीश अनिल किलोर और न्यायाधीश राज वाकोडे की पीठ ने कुमार के खिलाफ अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए यह सिफारिश की। यह आदेश पुष्पा देशमुख की याचिका पर आया, जिसे वकील यश भुमारे के ज़रिए दायर किया गया था।…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नागपुर डीआरटी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/08/26 09:21
पिछला अपडेट
08/08/26 09:21
स्थान
India