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नाबालिग को अश्लील सामग्री भेजने वाले का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करने का फैसला सही : बॉम्बे उच्च न्यायालय

नागपुर, 25 जून (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने एक नाबालिग को अश्लील सामग्री भेजने के आरोपी व्यक्ति के इंस्टाग्राम अकाउंट को स्थायी रूप से बंद करने के मेटा के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण के बढ़ते खतरों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए यह आदेश दिया। न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति राज वाकोडे की खंडपीठ ने कहा कि ऑनलाइन बाल यौन शोषण साइबर अपराधों का सबसे खतरनाक रूप बन गया है, जो बच्चों पर स्थायी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक आघात छोड़ता है। अदालत का 19 जून का यह आदेश आज उपलब्ध…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय बाल यौन शोषण इंस्टाग्राम
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
25/06/26 18:11
पिछला अपडेट
25/06/26 18:11
स्थान
India