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राहुल गांधी मानहानि मामला : जिरह में सात्यकि सावरकर ने माना कि उन्हें क्षमादान और दया याचिका में अंतर नहीं मालूम

पुणे, 14 जुलाई (वार्ता) श्री विनायक दामोदर सावरकर पर की गयी टिप्पणियों को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में मंगलवार को उस समय अहम मोड़ आया, जब शिकायतकर्ता सात्यकि सावरकर ने पुणे स्थित विशेष एमपी/एमएलए अदालत के समक्ष जिरह के दौरान कई बातें स्वीकार कीं। सुनवाई के दौरान सात्यकि सावरकर ने कहा कि उनका यह दावा कि 'यदि श्री सावरकर ने अंग्रेजों से समझौता कर लिया होता, तो वे उन्हें प्रधानमंत्री बना देते', उनकी व्यक्तिगत राय थी। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें 'सामान्य क्षमादान' और 'दया याचिका' के में अंतर की…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
101
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय राहुल गांधी मानहानि मामला
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
14/07/26 19:56
पिछला अपडेट
14/07/26 19:56
स्थान
India