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बॉम्बे हाईकाेर्ट लीलावती ट्रस्ट द्वारा एचडीएफसी सीईओ के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की

मुंबई, 05 मई (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मंगलवार को लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट द्वारा एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ शशिधर जगदीशन के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोप में दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी। न्यायमूर्ति मकरंद कर्णिक और न्यायमूर्ति नितिन बोरकर की पीठ ने आप यह आदेश दिए। पीठ ने जगदीशन द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने मुंबई के एक प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान, लीलावती अस्पताल के मालिक लीलावती ट्रस्ट की शिकायत पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी। कुछ महीने पहले दर्ज की गई एफआईआर में जगदीशन पर गंभीर आरोप लगाए…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय लीलावती ट्रस्ट
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/05/26 00:00
पिछला अपडेट
05/05/26 00:00
स्थान
India