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किशोर मारणे हत्याकांड: आखिरी आरोपी को 12 साल बाद जमानत

पुणे, 17 अगस्त (वार्ता) बंबई उच्च न्यायालय ने 2010 में किशोर मारणे की हत्या के मामले में जेल में बंद आखिरी आरोपी दीपक गुलाब भटांब्रेकर को जमानत दे दी है। इस हत्याकांड के बाद पुणे के अपराध जगत में गैंगस्टर शरद मोहोळ का नाम प्रमुखता से सामने आया था। न्यायमूर्ति एम.एस. कर्णिक और न्यायमूर्ति संदीप डी. पाटील की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। भटांब्रेकर समेत सात आरोपियों को जनवरी 2010 में पुणे के नीलायम थिएटर के पास एक होटल में मारणे की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। भटांब्रेकर को उसी महीने गिरफ्तार किया गया था और वह…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
महा मारणे हत्याकांड आरोपी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/08/26 14:15
पिछला अपडेट
17/08/26 14:15
स्थान
India