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अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को आदिवासी छात्रों को मेडिकल सुविधा देने का दिया निर्देश

मुंबई, 29 अगस्त (वार्ता) बॉम्बे हाई कोर्ट ने शनिवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह उन आदिवासी छात्रों की तत्काल मेडिकल सुविधा सुनिश्चित करे जो आश्रम स्कूलों की बदतर स्थितियों को लेकर पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यह निर्देश कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र वी. घुगे और न्यायमूर्ति गौतम ए. अंखाड की खंडपीठ ने दिया। गौरतलब है कि यह पीठ पुणे के मंजिरी के रहने वाले अशोक कवाडू मेश्राम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सरकारी आदिवासी छात्रावासों में खराब बुनियादी सुविधाओं, सुरक्षा चिंताओं और लंबित शिकायतों को लेकर न्यायिक दखल की मांग…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
महाराष्ट्र अदालत आदिवासी छात्र
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/08/26 15:26
पिछला अपडेट
29/08/26 15:26
स्थान
India