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महाराष्ट्र में ऑटो चालकों के लिए मराठी बोलना हुआ अनिवार्य, उल्लंघन पर रद्द होगा लाइसेंस

मुंबई, 12 अगस्त (वार्ता) महाराष्ट्र सरकार ने यात्रियों के साथ बेहतर संवाद और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाने के उद्देश्य से राज्य भर में सभी व्यावसायिक वाहन चालकों को मराठी भाषा का व्यावहारिक ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया है। 'महाराष्ट्र मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2026' के तहत ऑटो-रिक्शा, पारंपरिक टैक्सी और ओला-उबर जैसे ऐप-आधारित एग्रीगेटर ड्राइवरों को अब स्थानीय भाषा में व्यावहारिक बातचीत की क्षमता साबित करनी होगी। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने घोषणा की है कि 1989 के नियमों में किए गए इस संशोधन का पालन न करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों को…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
महाराष्ट्र अनिवार्य मराठी लागू
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/08/26 09:07
पिछला अपडेट
12/08/26 09:07
स्थान
India