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सिंधुदुर्ग अदालत ने मंत्री नितेश राणे को कीचड़ उछालने के मामले में एक महीने की कैद और एक लाख रुपये का जुर्माने की सजा सुनायी

कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, 27 अप्रैल (वार्ता) सिंधुदुर्ग जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश वी एस देशमुख ने आज महाराष्ट्र और सिंधुदुर्ग जिले के पालक मंत्री नितेश राणे को 4 अप्रैल, 2019 को कंकावली में इंजीनियर प्रकाश शेडेकर पर कीचड़ फेंकने के मामले में एक महीने की कैद और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी। अदालत ने 29 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। वकील संग्राम देसाई ने बताया कि बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील की सुनवाई होने तक सजा पर रोक लगा दी गई है। श्री राणे, जो उस समय कंकावली विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, ने मुंबई-गोवा राजमार्ग…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
महाराष्ट्र न्यायालय नितेश राणे
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/04/26 00:00
पिछला अपडेट
28/04/26 00:00
स्थान
India